देेहरादून में लोकसभा चुनाव की तैयारियां युद्वस्तर पर

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जनपद देहरादून में युद्वस्तर पर नामांकन, मतदान, मतगणना की तैयारियों को लेकर अभियान तेज हो गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका लगातार लोकसभा चुनाव से संबधित सभी कार्यक्रमों की मानीटरिंग कर रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 15-चकराता, 16-विकासनगर, 17-सहसपुर, 19- रायपुर, 20-राजपुर रोड, 21-देहरादून कैंट एवं 22-मसूरी शामिल हैं। हरिद्वार लोस. में देहरादून की 18-धर्मपुर 23-डोईवाला एवं 24-ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। निर्वाचन के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्व निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिले में शांति बनाए रखने एवं निर्वाचन के सफल संचालन के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहेगी।

वीओ 2 देहरादून जनपद में 1880 पोलिंग स्टेशन है। चुनाव को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने हेतु सोमवार 18 मार्च 2024 से पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी एवं सेक्टर ऑफिसर के प्रशिक्षण कार्यक्रंम उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड के प्रेक्षागृह में आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने कार्मिकों को बारिकी से जानकारी देने तथा कार्मिकों की शंका एवं समस्याओं का समाधान करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिये हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण के अंत में कार्मिकों से दिए गए प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हुए जानकारी साझा करें।


वीओ 3 जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि पिछली बार से इस बार मतदान प्रतिशत अधिक हो इसको लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम बूथ लेवल तक चलाये जा रहे हैं जो मतदान तक जारी रहेंगें। इसमें मीडिया की मद्त भी ली जा रही है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगें। जिलाधिकारी-प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक-जुलूस नहीं निकलेगा। किसी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय को लेकर कोई भड़काऊ वक्तव्य नहीं दे सकेंगे, ना ही किसी प्रकार के इशारे कर सकेंगे। किसी प्रकार के प्रचार के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट-नगर मजिस्ट्रेट-सहायक रिटर्निंग ऑफिसर-रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति जरूरी होगी। व्यक्ति, संस्थान या राजनैतिक दल सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे के अलावा अतिरिक्त लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग में नहीं ला सकेंगे।


वीओ 4 लोकसभा चुनाव देखते हुए सभी सरकारी-कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टीयों पर फिलहाल रोक लगा दी गई हैं। अतिआवश्यक कारणों में छुट्टी केवल जिला निर्वाचन अधिकारी की परिमिशन से ही मिलेगी। चुनाव ड्यूटी में राहत मेडिकल बैकग्रांउड वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मिलेगी। आदर्श आचार संहिता के दौरान 50,000 से अधिक की धनराशि जिसका स्रोत्र स्पष्ट नहीं होगा, जब्त किया जा सकता है। सभी नागरिक 50,000 की नकद धनराशि के परिवहन के दौरान आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। सामान्य निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों से राजनैतिक होर्डिंग, बैनर पोस्टर हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

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